रामपुर, 19 जून। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जुलाई 2025 के सापेक्ष 20 जून से 10 जुलाई 2025 तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बताया कि सभी लाभार्थियों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। 📅📦
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) नि:शुल्क मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (कुल 5 किलो प्रति यूनिट) राशन दिया जाएगा। 🏡🍞
इसके साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई व जून 2025 के लिए 3 किलो चीनी प्रति कार्ड ₹18 प्रति किलो की दर से ₹54 में वितरित की जाएगी। हालांकि, चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी—कार्डधारक को केवल मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी। 🍬🚫
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वितरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा, उन्हें मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन दिया जाएगा। 📲✅
साथ ही जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के तुरंत बाद उन्हें अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी को असुविधा न हो। 🤝📌
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🙋♂️ FAQs (Frequently Asked Questions)
Q1: What is the last date for free ration distribution under the July 2025 quota in Rampur?
A1: The last date for free ration distribution is 10th July 2025, including provision for OTP verification if biometric fails.
Q2: Can sugar be collected from any shop under portability for Antyodaya cardholders?
A2: No, Antyodaya cardholders must collect sugar from their original allotted ration shop only. Portability is not allowed for sugar.
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