रामपुर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में गौवध अधिनियम के मामले में वांछित आरोपी फईम उर्फ भोला को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। 🏥🔫
पुलिस के अनुसार, 7 मई 2025 को कुष्ठ आश्रम के सामने खाली प्लॉट में एक बछिया के कटे हुए शव की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन में धारा 3/8 गौवध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान फईम उर्फ भोला का नाम सामने आया, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। 📂🐄
8 मई को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी शिवापुरम खंडहर इलाके में मौजूद है। घेराबंदी करने पर फईम ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से एक मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा, पशु काटने के उपकरण और रस्सी बरामद हुई। 🧳🔍
पुलिस ने बताया कि आरोपी फईम काशीराम कॉलोनी, पहाड़ी गेट थाना सिविल लाइन का रहने वाला है और उस पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ⚖️📜
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FAQs (English):
Q1. Who was the accused arrested in the police encounter?
A1. The accused is Faheem alias Bhola, resident of Kashiram Colony, who was wanted in a cow slaughter case.
Q2. Was the accused injured during the encounter?
A2. Yes, he sustained a bullet injury in the leg and was admitted to the district hospital for treatment.
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